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ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री… टेस्टिंग किट भी हुआ सस्ता

 
नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर पर टैक्स की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है, वहीं ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है यानि टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं, कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर भी टैक्स की दर को कम कर दिया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। केंद्र 75% वैक्सीन खरीदेगा और इसके जीएसटी का भी भुगतान करेगा , लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।


ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी होंगे सस्ते

उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर कम की है मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैक मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (एचएफएनसी) और कोविड टेस्टिंग किट अब सस्ती हो जाएंगी। इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। जीएसटी व्यवस्था में वाहन और अन्य लक्जरी आइटम पर 28% की दर से टैक्स लगता है। लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एंबुलेंस को इस श्रेणी से बाहर कर दिया। एंबुलेंस पर अब 28% की जगह 12% जीएसटी लगेगी। काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्रियों, ब्लैक फंगस की दवा और एंबुलेंस इत्यादि पर कर की दर को सितंबर तक के लिए ही कम किया है।





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