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केवल बार काउन्सिल में नामांकन करा लेने से कोई “अधिवक्ता” नहीं हो जाता, जब तक कि वो कोर्ट में पेश ना होता होः हाईकोर्ट


सिटी टुडे। एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल रूल्स के अनुसार, यदि रोजगार की शर्तों के लिए वकील को अदालतों के सामने पैरवी करने और पेश होने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी व्यक्ति को रोजगार की इस अवधि के दौरान ‘एडवोकेट’ के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है।

यह टिप्पणी दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें सामान्य राज्य सेवा में संयुक्त धर्मार्थ आयुक्त के पद के इच्छुक याचिकाकर्ताओं को भर्ती नियमों के तहत एक अधिवक्ता के रूप में आवश्यक अनुभव की कमी के कारण अपात्र घोषित किया गया था। नियमों में कहा गया है कि कम से कम दस साल का अनुभव आवश्यक है।

याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क यह था कि नियमों के अनुसार उम्मीदवार को कम से कम दस वर्षों के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत नामांकित होना चाहिए, जो याचिकाकर्ताओं ने किया था। उन्होंने अपना नामांकन केवल इसलिए नहीं खोया क्योंकि वे कार्यरत थे। उनका नामांकन जारी रहता है भले ही वह कार्यरत हो क्योंकि उसका नाम सूची से नहीं हटाया जाता है बल्कि केवल निलंबित किया जाता है।

दूसरी ओर, GPSC, दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य 2013 (5) SCC 277 के निर्णय पर बहुत अधिक निर्भर था, यह तर्क देने के लिए कि एक वकील का अर्थ अनिवार्य रूप से कोई है जो अदालतों के समक्ष अभ्यास करता है। यदि वे कार्यरत हैं लेकिन इस परिभाषा के अनुसार कार्य या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वे अधिवक्ता अधिनियम द्वारा परिभाषित ‘अधिवक्ता’ नहीं रह गए हैं।

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