चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग का हलफनामा मीडिया में प्रकाशित होने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि क्या हम अखबार में हलफनामा पढ़ें. वहीं, याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मुफ्त की योजनाओं की घोषणा रोकना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।
चुनाव में मुफ्त योजनाओं पर मीडिया में प्रकाशित हलफनामे से CJI नाराज, 17 अगस्त को अगली सुनवाई
August 11, 2022
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