मुंबई. कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट और राज्य में वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ वैरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पाबंदियां कड़ी कर दी हैं, जो सोमवार से लागू हो गईं हैं। हालात को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में लेवल थ्री की पाबंदियां लगाई गई हैं।
जानें किन चीजों पर रोक; किसे मिलेगी छूट
- महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी।
- वहीं गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें और प्रतिष्ठान वीक डेज में शाम चार बजे तक खुले रहेंगे।
- रेस्टोरेंट्स में वीक डे में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठ कर खाना खाने की मंजूरी है।
- 4 बजे के बाद खाना पैक करा कर ले जाया जा सकता है और होम डिलीवरी कराई जा सकती है।
- लोकल ट्रेनें केवल हेल्थ वर्कर्स और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी।
- जिम, सैलून को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है।
महाराष्ट्र में 60 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र ने रविवार को कोरोना वायरस (के 9974 नए मामले दर्ज किए गए और 143 लोगों की मौत हुई। इसके बाद संक्रमणों की संख्या 60 लाख 36 हजार 821 और मरने वालों की संख्या 1 लाख 21 हजार 286 हो गई है। राज्य में 24 घंटे में 8562 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 57 लाख 90 हजार 113 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के 1 लाख 22 हजार 252 सक्रिय मामले हैं।