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अब बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर मिलेगा पैसा

DICGC अमेंडमेंट बिल 2021 को मोदी कैबिनेट की मंजूरी




नई दिल्ली: बैंक खाताधारकों और निवेशकों के लिए  राहत की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी  की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने  डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन)  बिल, 2021 को मंजूरी दी। इस बिल को मॉनसून सत्र में ही संदन में पेश किया जाएगा। इस संशोधन से खाताधारकों और निवेशकों को पैसे की सुरक्षा मिलेगी।

बता दें कि बीते साल सरकार ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी  बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को सहायता देने के लिए जमा राशि पर बीमा आवरण को पांच गुना बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। बैंक  के डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक पर भी संकट आए, जिनका पुनर्गठन नियामक और सरकार द्वारा किया गया। 


बैंक खाताधारकों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मोरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी। 

पिछले वर्ष वित्तमंत्री ने इसकी सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी थी।बुधवार को कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर दिया जाएगा।

सभी जमाओं का 98.3% किया जाएगा कवर 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर  ने कहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और मल्टीलेटरल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्योरिटी कमीशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इश्योरेंश सुपरवाइजर्स के बीच एक MoU साइन किया गया है। 

DICGC बिल 2021 के तहत, सभी जमाओं का 98.3% कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9% डिपॉजिट को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का केवल 80% है।

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