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अपराधिक प्रवृत्ति के सजायाफ्ता तथाकथित पत्रकार डीडी शर्मा व परीजन को नहीं मिली राहत न्यायालय से.

 


प्राप्त जानकारी अनुसार डीडी शर्मा उनकी पत्नी तथा बेटी को उन्हीं की बहू प्रिया शर्मा की शिकायत पर लंबी जांच के बाद थाना महिला पुलिस ग्वालियर द्वारा मारपीट एवं दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया गया था इस मामले पर डीडी शर्मा तथा उनकी पत्नी एवं बेटी ने जिला न्यायालय के अंतर्गत जेएमएफसी फर्स्ट सुश्री शिवानी शर्मा के यहां इस f.i.r. में से धारा 227 के तहत आवेदन देकर स्वयं पत्नी एवं पुत्री का नाम हटाने के लिए आग्रह किया था सूत्रों अनुसार न्यायालय ने दोनों पक्षों को  सुनने के बाद डीडी शर्मा अन्य परिजनों के नाम f.i.r. में से हटाने का आवेदन खारिज कर दिया. ज्ञात  हो के डीडी शर्मा पत्रकारिता की आड मे ब्लैक मेलिंग के साथ-साथ अपराधिक प्रवृत्ति का बताया जाता है पूर्व में कई प्रकरणों में इसको सजा भी हो चुकी है तथा मानहानि से संबंधित कई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन भी हैं. इसी के साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय का पालन करते हुए जिला कलेक्टर ग्वालियर द्वारा पूर्व में जिनके समाचार पत्र का घोषणा पत्र रद्द कर दिया था जिस की अपील भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरस्त कर दी थी

इस मामले में पीड़िता प्रिया शर्मा की ओर से एडवोकेट सुखदीप कौर अहलूवालिया ने पैरवी की थी.

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