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शराब की दुकान पर बिना अनुमति के हंटर का होर्डिंग लगाने पर 13 लाख रूपये का जुर्माना

सिटी टुडे,ग्वालियर। आज दिनांक 15 जुलाई 2022 को नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा श्री रणधीर सिंह, श्री अजय सिंह, श्री रंजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह पता अंग्रेजी शराब दुकान पता हीरो बाईक, शोरूम के पास सिटी सेंटर ग्वालियर के स्वामित्व की दुकान जिसमें वर्तमान में शराब दुकान संचालित है उसमें बिना अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 13 लाख 8 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। 

सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता एवं उपायुक्त श्री सुनील चौहान एवं नोडल अधिकारी श्री केशव चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत श्री रणधीर सिंह, श्री अजय सिंह, श्री रंजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह द्वारा अंगे्रजी शराब दुकान हीरो बाईक, शोरूम के पास सिटी सेंटर लश्कर ग्वालियर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। अतः श्री रणधीर सिंह, श्री अजय सिंह, श्री रंजीत सिंह पुत्र पूरन सिंह पर 13 लाख 8 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा। 

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