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परिवहन आयुक्त मुकेश जैन के विरुद्ध लोकायुक्त की जांच को लेकर रिट पिटिशन की सुनवाई सोमवार 4 जुलाई को

सिटी टुडे। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन के विरुद्ध अपने ही विभाग के अधिकारियों को आतंकित कर प्रतिमाह 52 करोड़ की अवैध वसूली करने की लोकायुक्त शिकायत 0178/2021 की जांच समय सीमा में किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में डब्ल्यूपी क्रमांक 7647/2022 की सुनवाई सोमवार 4 जुलाई को माननीय न्यायधीश श्री गुरुपाल सिंह अहलुवालिया की एकल खंडपीठ में होगी।


ज्ञात हो कि लोकायुक्त को की गई शिकायत में गवाह के रूप में निरीक्षक दशरथ पटेल (अब सेवानिवृत्त) जो सेवाकाल में आयुक्त के खास रहे व आयुक्त के निर्देश पर अवैध वसूली का लेखा जोखा रखते थे उनकी खुद की हस्तलिखित लिस्ट शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ लोकायुक्त को सौंपी थी।

उपरोक्त शिकायत की जांच दो बार पूर्व में लोकायुक्त को गुमराह कर स्वयं परिवहन आयुक्त मुकेश जैन नियम विरुद्ध अपने ही अधीनस्थ अधिकारियों से करवाते रहे। क्या यह संभव है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध उसके कनिष्ठ अधिकारी जांच प्रतिवेदन देंगे ? यही नहीं आयुक्त द्वारा अभी तक की जांच में आवेदक तथा गवाह दशरथ पटेल को भी भय और आतंक दिखाने के उद्देश्य ग्वालियर की जगह इंदौर अपनी कनिष्ठ एवं सजातीय अधिकारी से जांच के नाम पर की लीपापोती करवाने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत कर्ता  ने बताया कि परिवहन आयुक्त मुकेश जैन के तमाम दबाव बनाने पर भी वे नहीं झुके तो अब उन्हें भय और आतंक का वातावरण बनाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर धमकाया जा रहा है।

जबकि लोकायुक्त मुख्यालय में ही बैठे अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए तो हकीकत की परतें खुल जाएंगी।

माननीय न्यायालय में इस प्रकरण में आवेदक की ओर से अभिभाषक संगीता पचोरी, ज्योति निगम, सुखदीप कौर है।

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