सिटी टुडे, इंदौर। नगर निगम अमला सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल, के डिस्पोजल, केरी बैग पर प्रतिबंध के बाद विक्रेताओं और उत्पादको को हिदायत दे रहा है की अगर प्रतिबंध के बावजूद भी इसकी बिक्री और उत्पादन किया गया तो 100 से 1 लाख रुपयों का जुर्माना तक लगाया जाएगा। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल से डिस्पोजल,केरी बैग सहित अन्य सामग्री बनाने और बेचने वाले उत्पादको और विक्रेताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने इन प्रतिबंधित उत्पादों के विकल्प को लेकर चर्चा की। निगमायुक्त ने इन सभी व्यापारियों से उन्हे होने वाली दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने इन व्यापारियों को स्पष्ट कर दिया है की इंदौर इन सभी प्रतिबंधित उत्पादन बंद कर दे। और विक्रेताओं को भी चेता दिया है की वह ऐसे प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों को बेचना बंद कर दे। क्योंकि 30 जून से इन्हे बंद कर दिया गया है। अन्यथा अब नगर निगम अमला 100 से लेकर एक लाख रुपयों का अर्थ दंड वसूलेगा।