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एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए टीसी, माइग्रेशन की आवश्यकता नही

सीबीएसई बोर्ड से, बच्चों को पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता सिखाए जाने की उम्मीद करना बेकार है ?

देश का सीबीएसई चेयरमेन कार्यालय भी गुमराह करके, स्कूल संचालकों की करतूत छुपा रहे है, पालक और छात्र होते है परेशान

इंदौर। CBSE बोर्ड से रजिस्टर्ड किसी भी स्कूल में कक्षा पहली से लेकर कक्षा बारहवीं तक के किसी भी छात्र-छात्राओं को देश में CBSE सबद्धता प्राप्त एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर (प्रवेश/दाखिला) लेने के लिए टीसी और माइग्रेशन लेने और दाखिला लेने वाले किसी भी दूसरे स्कूल में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होती है, इसका खुलासा इंदौर के लॉ छात्र सात्विक गुप्ता (88593-46146) के द्वारा  सीबीएसई चेयरमेन नई दिल्ली के समक्ष दाखिल आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली लिखित जानकारी से हुआ है....

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