May 28, 2022
सरकारी नौकरी दिलाने के लिए 5.94 लाख की धोखाधड़ी का मामला, आरोपी बरी हुआ तो जमा छह लाख होंगे उसे वापस
ग्वालियर । सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख 94 हजार रुपए धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी मंजीत सिंह द्वारा छह लाख रुपए न्यायालय में जमा कराने पर उसे जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं । इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी के दोषी पाए जाने पर उसके द्वारा जमा की गई राशि शिकायतकर्ता को ब्याज सहित दिए जाने तथा दोषमुक्त होने पर आरोपी को संपूर्ण राशि वापस किए जाने के आदेश दिए हैं ।
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने आरोपी मँजीत सिंह के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं । आरोपी मजीत सिंह के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में भादंस की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है । मंजीत सिंह पर आरोप है कि उसने फरियादी को सरकारी नोकरी दिलाने के लिए उससे 5 लाख 94 हजार रुपए ले लिए । पैसे लेने के बाद आरोपी ने फरियादी को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया । इस मामले में आरोपी की ओर से कहा गया कि वह एमबीए पास युवक है और फरियादी भी शिक्षित युवक है । उसे किसी भी सरकारी दफ्तर में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है इसकी जानकारी है । उसने अपनी नियक्ति के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाया है तो उसे यह जानकारी होगी कि वह ऐसा करता है तो वह भी इस मामले में बराबर से जिम्मेदार है । इसके साथ ही आरोपी की ओर से कहा गया कि वह अपने बचाव में बिना किसी पूर्वाग्रह के 6 लाख रुपए जमा करने को तैयार है । मुकदमें में विलंब लग सकता है । उसके फरार होने या प्रकरण में तथ्यों के साथ छेडछाड करने की संभावना नहीं है । आरोपी पिछले एक माह से जेल में है । उसे जमानत पर रिहा किया जाए । शासन व शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी के आवेदन का विरोध किया गया ।