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SC/ST वार्डो के आरक्षण मामले में मध्यप्रदेश शासन के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर

 ब्रकिंग न्यूज़ / बड़ी खबर 





इंदौर, 31 मई 2022 ।  माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित आदेशो कि अवमानना कर दिनांक 25 मई को नगर पालिका निगम के वार्डो के किये गये आरक्षण के विरुद्ध 31 मई 2022 को कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की है।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जयेश गुरनानी एवं पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल ने संयुक्त रूप से अभिभाषक श्री विभोर  खण्डेलवाल के माध्यम से अवमानना याचिका दायर करते हुवे बताया  कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने  दिनांक 10 मई 2022 को  निर्वाचन की अधिसूचना 15 दिवस में जारी करने के आदेश दिए थे तथा आदेश में  सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ  द्वारा के. कृष्णमूर्ति विरुद्ध यूनियन ऑफ़ इंडिया के प्रकरण में दिये गए निर्देशों अनुसार आरक्षण करने तथा सभी लंबित याचिकाओं को प्रभाव शुन्य मानते हुवे निर्वाचन कि अधिसूचना जारी करने का उल्लेख किया है तथा माननीय उच्च न्यायलय मध्यप्रदेश के माननीय न्यायाधिपति श्री सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने भी 10 जनवरी 2022 को जयेश गुरनानी एवं  दिलीप कौशल कि याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुवे इंदौर नगर निगम के 85 वार्डो के आरक्षण सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश कि नगर निगमों के आरक्षण कि अधिसूचना को निरस्त किया था ।

वर्तमान में गत 25 मई को मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश पर इंदौर सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश कि नगर निगमों के वार्डो के आरक्षण कि कार्रवाई की गई थी जिसमें इंदौर नगर निगम के वार्डो के आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ  द्वारा के. कृष्णमूर्ति विरुद्ध यूनियन ऑफ़ इंडिया के प्रकरण में दिये गए निर्देशों तथा माननीय उच्च न्यायलय मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने भी 10 जनवरी 2022 को भी जयेश गुरनानी एवं  दिलीप कौशल कि याचिका में अभिभाषक श्री विभोर खण्डेलवाल के तर्कों से सहमत होकर पारित अंतिम आदेश का पालन नहीं किया गया था याचिकाकर्ता श्री जयेश गुरनानी द्वारा आरक्षण कि प्रक्रिया के दौरान कंटेम ऑफ़ कोर्ट का नोटिस हम्दस्त रूप से प्रशासन को दिया गया था जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा न्यायालीन आदेशो कि अवमानना कर केवल  OBC के वार्डो का आरक्षण किया गया तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वार्डो को पूर्ववत रखा गया । जिसपर

माननीय उच्च न्यायलय द्वारा आज  युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जयेश गुरनानी एवं पूर्व पार्षद श्री दिलीप कौशल कि संयुक्त रूप प्रस्तुत  अवमानना याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार किया , याचिककर्ताओ ने माननीय न्यायालय से शीघ्र सुनवाई करने की मांग की है ।

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