सिटी टुडे। सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की लाइव सुनवाई के वीडियो में छेड़छाड़ होने की शिकायत पुलिस में की गई है। कई यू ट्यूब और फेसबुक चैनल असल कंटेंट में छेड़छाड़ कर इसे वायरल कर रहे हैं, जोकि आपत्तिजनक और अपराध है। शिकायत में बाकायदा इसके सबूत पेश किए गए हैं।
इन दिनों सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियो वायरल हो रही है। यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपने तरीके से एडिट करके इसे वायरल कर रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
वीडियो में छेड़छाड़ करना अपराध : एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने शिकायत में कहा है कि लाइव वीडियो स्ट्रीम केवल लोग देख और सुन सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन इन दिनों कोर्ट की सुनवाई एडिट करके वायरल की जा रही है। कई यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने और लाईक बढ़ाने के लिए इसका अनुचित तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।
एडवोकेट ने नियमों का हवाला दिया : शिकायत में नियमों का हवाला भी दिया गया है। उनका कहना है कि कई ऐसे यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं, जो हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियो में छेड़छाड़ कर उनमें भ्रमित और आपत्तिजनक कंटेंट डाल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना जरूरी है।